नियुक्ति पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार,जेपीएससी से जुड़े सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगीः झारखंड उच्च न्यायालय

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

रांचीः छठी झारखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा में हुई घोर अनियमितता के कारण परिणाम व नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी मुकेश कुमार द्वारा दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को माननीय न्यायमूर्ति डा. एस.एन. पाठक की अदालत में सुनवाई हुई।

याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय आदेश से निराशा हांथ लगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया साथ ही अदालत ने छठी जेपीएससी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ किये जाने का निर्देश दिया।

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