ई-पास की अनिवार्यता खत्म, कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दस जून तक बढ़ाया गया….

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

ई-पास की अनिवार्यता खत्म, कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दस जून तक के लिए बढ़ाया गया….

अंतर जिला और जिले के अंदर अब ई-पास की अनिवार्यता खत्म,  बस सेवा पर रोक जारी रहेगी.

ज्यादा संक्रमण वाले बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ जिले में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी.

कम संक्रमण वाले 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत.

सभी जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुलेंगी.

रांचीः राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब दस जून के सबेरे छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पहले से लागू पाबंदियां में कुछ रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में तीन जून की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में अंतर जिला और जिले के अंदर ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय़ लिया गया। वहीं इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस  परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी।

दो श्रेणियों में जिलों को बांटकर दी गई रियायत

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर है कि राज्य में संक्रमण की दर और कोरोना से होनेवाली मौत की दर में लगातार गिरावट आ रही है, हालांकि अभी भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। फिलहाल परिस्थियों का आंकलन करने के बाद राज्य के सभी 24 जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में शर्तों के साथ कुछ रियायत देने का निर्णय लिया गया है। एक सप्ताह के बाद परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पर आगे फैसला लिया जाएगा।

ये मिलेंगी रियायतें

ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिले- बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी, वहीं अन्य 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। इन सभी 24 जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी।  इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क जिम, मेला, प्रदर्शनी,  सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी।

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