झारखँड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरुप एस.ए.आर. कोर्ट ने नही किया काम, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने मामले में सीएम से हस्तक्षेप करने की रखी मांग….

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रिपोर्ट- सूरज कुमार

रांचीः गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सह नामकुम के जिला परिषद सदस्य आरती कुजूर और कुटियातु पंचायत की पंचायत समिति सदस्य अंजली लकड़ा ने तुपुदाना बगीचा टोली के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। ज्ञात हो कि एसएआर कोर्ट द्वारा आदिवासी परिवार को बाजार दर से भी कम मूल्य पर मुआवजा राशि तय करने का मामला सामने आने के बाद आरती कुजूर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और मामले की जानकारी ली।

पीड़ित परिवार की मुखिया जावा कच्छप ने बताया कि, उनका जमीन जिसका खाता नंबर 99, प्लॉट नंबर 606, रकवा 30 डिसमिल जमीन आदिवासी प्रकृति की है एवं सीएनटी एक्ट के दायरे में आता है, उस पर प्रकाशवती देवी, पति रामेश्वर लाल खेटिया, अपर बाजार रांची निवासी द्वारा उनके जमीन पर दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार की मुखिया ने  इसके खिलाफ केस दायर किया। इसी दौरान उनके पति की 1995 में जमीन विवाद में ही हत्या कर दी गई।

जावा कच्छप पति की हत्या के बाद बच्चों के देखभाल के साथ-साथ केस भी लड़ती रही। मामला एस.आर. कोर्ट, अपर समाहर्ता रांची, आयुक्त न्यायालय तथा उच्च न्यायालय झारखंड में चला, उच्च न्यायालय झारखंड ने पीड़ित परिवार को बाजार दर पर मुआवजा देने का आदेश पारित करते हुए एस.ए. आर. कोर्ट को बाजार दर पर मुआवजा राशि तय करने का निर्देश दियाl लेकिन एसएआर कोर्ट ने पीड़ित परिवार के साथ भेदभाव करते हुए, बाजार दर से भी कम राशि मुआवजा हेतु तय कियाl जबकि सी.एन.टी. एक्ट की धारा 71 में अधिकतम मुआवजा देने का प्रावधान है, बाबजूद एस.ए.आर. कोर्ट ने नियम को धता बताते हुए कम मुआवजा राशि तय करने का काम कियाl

पीड़ित परिवार आज भी बाजार दर पर मुआवजा राशि देने की मांग कर रही है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले पर हस्तक्षेप कर, पुनः विचार करते हुए पीड़ित परिवार को बाजार दर पर मुआवजा देने की मांग की हैl

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