स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक अनलॉक-3 की सभी शर्तों के साथ लागू रहेगी, कोई बदलाव नहीं, आदेश जारी…

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

रांचीः झारखँड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आगामी 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अनलॉक-3 की सभी नियम और शर्तें 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अनलॉक-3 की शर्तें निम्नलिखित हैः

1.  सभी 24 जिलों में दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l

3. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगीl सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l

4. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l

5. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बेंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l

6. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l

7. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

8. आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगीl

9. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

10. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l

11. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

12. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

13. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

14. राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षा स्थगित रहेंगी l

15. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

16. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा l

17. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l

18. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

19. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

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