CBI ने सुराग देने वाले को 5 लाख का ईनाम देने की घोषणा की, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तम आनंद मामला….

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रिपोर्ट- अशोक कुमार, धनबाद

धनबादः धनबाद न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में लगभग 19 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक जाँच एजेंसियों की हाथ खाली है। सीबीआई ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए अब जनता से मदद मांगी है।

जी हां, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले की जाँच कर रही सीबीआई की स्पेशल सेल ने इस मामले में जानकारी देने वाले को 5 लाख रूपये इनाम देने की घोषणा की है। धनबाद के तमाम चौक चौराहों पर इस बाबत पोस्टर चस्पा की गई है, जिसमे लिखा है, स्वर्गीय उत्तम आनंद अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद की हत्या दिनांक 28 जुलाई 2021 की सुबह लगभग 5:00 बजे रणधीर प्रसाद वर्मा चौक,  धनबाद,  झारखंड के पास ऑटो से टक्कर मारकर कर दी गई थी। इस प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को इस हत्याकांड से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कृपया नीचे दिए गए फोन नंबरों पर सीबीआई विशेष अपराध शाखा वन नई दिल्ली कैंप सीएसआईआर सत्कार गेस्ट हाउस धनबाद में सूचित करने का कष्ट करें। इस अपराध के संबंध में विशेष जानकारी देने वाले को सीबीआई द्वारा 5,00000 रूपये का नगद इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही पोस्टर के नीचे में मामले के अनुसंधानकर्ता विजय कुमार शुक्ला का नाम और मोबाइल फोन नंबर- 7827728856, 011- 24368640, 011-24368641 दिया गया है।

एसआईटी के हांथ अब तक इस मामले में कुछ नहीं लगी हैः

जानकारी देते चलें कि, 28 जुलाई को न्यायाधीश उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थें। उसी समय पीछे की ओर से एक ऑटो से उन्हें धक्का मार दिया गया था, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। ऑटो से टक्कर लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इसकी सूचना एसएसपी धनबाद को दी गई। इसके बाद उन्हें एसएनएमएमसीएच ले जाया गया था, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिए गया। पहले इस घटना को सामान्य सड़क हादसा माना गया था, लेकिन इस मामले की सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो द्वारा जानबूझकर न्यायाधीश को धक्का मारते दिखाई देने के बाद सनसनी फैल गई। हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। पुलिस ने चालक लखन वर्मा और उसके साथ बैठे राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।

आरोपियों का गुजरात में होगा नार्को टेस्टः

अब तक इस मामले में दो एजेंसियों ने जांच पड़ताल की। प्रारंभिक जांच डीआईजी अभियान संजय आनंद लाटेकर के नेतृत्व में एसआईटी ने की, लेकिन एसआईटी के हाथ कुछ नहीं लगी। अब सीबीआई की टीम हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। सीबीआई ने इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की और मामले की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सौंपी, जिस पर अदालत ने असंतोष जाहिर किया था। दूसरी ओर सीबीआई दोनों आरोपियों की नार्को टेस्ट के लिए गुजरात ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

दोनों आरोपियों का अब तक कई टेस्ट किया जा चुका हैः

मामले की जांच कर रहे सीबीआई की स्पेशल सेल ने 9 अगस्त को अदालत से दोनों आरोपीयों से सच्चाई पता करने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट सहित चार अन्य टेस्ट कराने की अनुमति ली थी। 9 एवं 10 अगस्त को सिंफर के गेस्ट हाऊस सत्कार में राहुल और लखन का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल आक्सीलेशन व अन्य टेस्ट किया गया था। टेस्ट में मिली जानकारी के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटनास्थल पर आई थी। स्टेशन से घटनास्थल तक पहुंचने के तमाम रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला था। परंतु अब तक सीबीआई मामले की गुत्थी नहीं सुलझा सकी है।

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