झारखंड में “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” 16 जून तक बढ़ाया गया, साथ ही कई छुट भी दी गई…

0
5

रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

रांचीः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद झारखंड में “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन सरकार ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण छुट भी दी है। झारखंड के जमशेदपुर को छोड़ कर बाकी सभी 23 जिलों में दुकानें अब 4 बजे तक खुली रहेगी, वहीं 12 जून की शायं 5 बजे से 14 जून की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन लागू रहेगा।  

जानते हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में, जो निम्नलिखित हैः-

1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सभी 23 जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कोस्मेटिक्स और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l

4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगीl सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे

5. रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गईl

6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे l

7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

9. आँगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगीl

10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगाl

11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तिl

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगेl

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगीl

14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगीl

15. राज्य के द्वारा आयोजित कराने वाली सभी परीक्षा स्थगित रहेंगी l

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगा l

17. निजी वाहन से झारखंड के एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता नही होगी, जबकि दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता होगीl

18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारेन्टिन अनिवार्य होगाl

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य हैl

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगीl

Leave A Reply

Your email address will not be published.