रिपोर्ट- बिनोद सोनी…
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लॉकडाउन तोड़ने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी रांची को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्वेदी ने स्थानीय मीडिया में हिंदपीढ़ी मोहल्ले में बैरिकेटिंग तोड़ कर बाहर आने और लॉक डाउन की अवहेलना करने संबंधी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है.
कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका में तब्दिल करते हुए सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. मामले पर 17 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में सुनवाई होगी।