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लॉ की छात्रा के साथ दुष्कर्म के सभी 12 आरोपी दोषी करार..

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

लॉ की छात्रा के साथ दुष्कर्म के सभी आरोपी दोषी करार, अधिकतम आजीवन कारावास की हो सकती है सजा…

रांचीः लॉ की छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई होगी। आरोपियों को आईपीसी की धारा 376d, 366, 323,411 और 120बी के तहत कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया है। प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने दोपहर के तकरीबन 3:15 बजे सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अभियुक्तों को जिन धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, उन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा, और न्यूनतम 20 साल सश्रम कारावास की सजा हो सकती है।

बार काउंसिल ने की आरोपियों को अधिकतम सजा देने की मांगः

बार काउंसिल के अधिवक्ताओं ने अदालत से सभी अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की है, ताकि ऐसे घृणित कार्य करने वालों के अंदर एक खौफ उत्पन्न हो जाए, और दुबारा ऐसा करने से पहले सौ बार सोंचने के लिए विवश हो जाएं।

26 नवंबर 2019 को छात्रा के साथ हुई थी घटनाः

26 नवंबर 2019 को लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 12 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 48 घंटे के भीतर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई चली और 26 फरवरी की तारीख फैसले के लिए निर्धारित कर दी गई। इस दौरान 12 आरोपियों में से एक अभियुक्त का अंडरएज् होने की वजह से जूविनाईल जस्टिस बोर्ड में मामले की सुनवाई चलेगी।

दोषी करार दिए गए अभियुक्तों के नामः

कुलदीप, सुनील, संदीप, राजन, नवीन, रवि, बसंत, ऋषि, रोहित, अजय मुंडा और सुनील मुंडा को छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है।

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