दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- हिंसा के लिए जिम्मेवार तीन भाजपा नेताओं पर दर्ज करें एफआईआर

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ब्यूरो रिपोर्ट…

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- हिंसा के लिए जिम्मेवार तीन भाजपा नेताओं पर दर्ज करें एफआईआर

Delhi: उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जिन्होंने भी इस हिंसा में अपने परिजनों को खोया है, सरकार उन तक पहुंचे।

हिंसा की इस घटना से दिल्ली हाईकोर्ट काफी नाराज है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़े लहजे में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि भाजपा के तीन नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मित्रा और परवेश वर्मा पर एफआईआर करें, इसके अलावा कोर्ट ने वीडियो फूटेज के आधार पर भी आरोपियों की शिनाख्त कर उनके उपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस गुरुवार तक अदालत को बताए आदेश पर कितनी प्रगति हुई है।

अदालत ने कहा कि जब तक दिल्ली पुलिस आरोपियों के उपर शख्त कार्रवाई नही करती है, तब तक हिंसा पर रोक लगाना संभव नही है। शांति बहाली के लिए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो और उन्हें किसी फी कीमत पर बख्सा नही जाए। मामले की सुनवाई दो जजों वाली बेंच ने की। बेंच की अध्यक्षता जस्टिस एस मुरलीधर ने की। अदालत ने ये भी कहा कि कोर्ट नही चाहती है कि ये हिंसा 1984 वाले दंगे का रुप ले ले।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए 7 निर्देशः

  1. जिन परिवारों के सदस्यों की जान हिंसा में गई है, उन्हें प्रशासन भरोषे में ले और पुरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि करवाए।
  2. हेल्पडेस्क और हेल्पलाईन बनाए जाने का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कोर्ट को भरोषा दिया है कि ऐसा ही किया जाएगा।
  3. एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करने और एंबुलेंस के परिचालन में को बाधा उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित किया जाए।
  4. आश्रयगृहों की पर्याप्त व्यवस्था करे सरकार।
  5. आश्रयगृहों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल किया जाए।
  6. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथोरिटीज 24 घंटे हेल्पलाईन सेवा शुरु करे, इससे पीड़ितों को तत्काल मदद मिलेगी।
  7. पीड़ितों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में पेशेवरों को तैनात किया जाए।

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