रिपोर्ट- बिनोद सोनी
राँची: राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर से राज्य के सभी जिलों में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। इसमे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, सैलून-पार्लर आदि भी शामिल है। लेकिन महामारी अधिनियम के नियम लागू रहेंगे। वहीं राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से भी मुक्त कर दिया है।
वर्तमान में राज्य के अंदर ही बसों का परिचालन होगा। बस संचालक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन करते हुए बसों का संचालन करेंगे। लेकिन बस चलाने की अनुमति के बाद भी बस संचालकों में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन वास्तविक रुप से सड़कों पर उन्हें कई परेशानियां होगी, जिसका आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है। बस संचालकों का ये भी कहना है कि अगर राज्य के बाहर भी बसें चलाने के लिए अनुमति मिलती तो हमें घाटे का सामना नहीं करना पड़ता।
वही रेस्टोरेंट्स संचालकों का कहना है कि हम सभी रेस्टोरेंट्स का संचालन पूरे नियमों के साथ करेंगे और पूरी तरह से सेनिटाईज करके ही ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा। इधर होटल और लॉज संचालक की मानें तो छूट मिलने के बाद भी वह घाटे में रहेंगे, क्योंकि ग्राहक के चेक आउट होने के 72 घंटे के बाद ही हम दूसरे को वह कमरा उपलब्ध करा सकेंगे, ऐसे में उन्हें भारी नुकसान होगा। जिसका सरकार ने कोई निराकरण नहीं सोचा।
जानकारी देते चलें कि, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर ऑडिटोरियम पर पाबंदी अब भी बनी रहेगी।