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होटल, मॉल और बस संचालक अब भी हैं असमंजस में…

रिपोर्ट- बिनोद सोनी राँची: राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर से राज्य के सभी जिलों में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। इसमे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, सैलून-पार्लर आदि भी शामिल है। लेकिन महामारी अधिनियम के नियम लागू