दूसरे राज्यों में फंसे लोग अब लौट सकेंगे अपने घर, MHA ने जारी की नई गाइडलाइन….

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रिपोर्ट- वसीम अकरम…

रांचीः कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. बिते एक माह से भी अधीक समय से लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों में प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। कई राज्यों के निवेदन के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के अपने राज्यों में वापसी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।

MHA ने घर वापसी के लिए जारी गाईट लाईन में कई दिशा निर्देश दिएः

नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को पहले आपस में समन्वय स्थापित करना होगा।

जो जहां है वहीं पर उनकी जांच होगी, फिर गंतब्य स्थान पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उन्हें क्वारंटीन पर रखा जाएगाः

एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने से पूर्व जो जहां है वहीं पर उसकी जांच की व्यवस्था करनी होगी, तदोपरांत ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

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