खतियान में दर्ज आदिवासी रैयत की जमीन को पंजी 1 और 2 में छेड़छाड़ कर जेनरल जमीन  बना कर खरीद-बिक्री किया गया…

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रिपोर्ट- वसीम अकरम…

रांचीः कांके अंचल में तात्कालीन अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, अंचल उप निरीक्षक, और भू माफिया के सांठगांठ से एक गरीब आदिवासी के रैयती जमीन को पंजी 1 और पंजी 2 में छेड़छाड़ कर जनरल बनाकर जमीन को बेच दिया गया है।

इस तरह बदला गया खतियानी आदिवासी रैयत की जमीन को सामान्य जमीन मेः

1) कांके अंचल के मौजा हुजीर के खाता नंबर 51 प्लॉट नंबर 26, 106, 368, 369 कुल रकबा 2 एकड़ 9 डिसमिल खतियानी रैयत बिगवा मुंडा वल्द करमा मुंडा के नाम से खतियान में बेलगाम दर्ज है। इस जमीन पर खतियान के वंशज का कब्जा है और खेती बारी कर रहे हैं।

2) मुल पंजी वर्तमान भाग (वॉल्यूम) 1पृष्ठ संख्या 51 में खतियानी रैयत बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा के नाम से बेलगान दर्ज है। वॉल्यूम 1 में बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा का नाम को गोल घेरकर ठीक उसके नीचे राम लाल साहू पिता मांडू राम साहू का नाम चढ़ा दिया गया है। राम लाल साहू का नाम वॉल्यूम 1 में किस आधार पर चढ़ाया गया? किसके आदेश से चढ़ाया गया? यह स्पष्ट नहीं है, सिर्फ नाम दर्ज कर दिया गया है। ये फर्जी कार्य किसके आदेश से किया गया जांच का विषय है।

3) मुल पंजी वर्तमान भाग (वॉल्यूम) 1 पृष्ठ संख्या 51 में ऑनलाइन किया गया है, जिसमें खतियानी रैयत बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा का नाम गायब कर राम लाल साहू पिता मांडू राम साहू का नाम दर्ज कर दिया गया है। ऑनलाइन में बेलगान दिखाया गया है। जिसमें कॉलम में आदेश और केस संख्या दर्ज होता है, उस कॉलम में परिवर्तन के लिए प्राधिकार लिखा हुआ है।

4) यहां गौर करने की बात ये है कि मूल पंजी वर्तमान भाग (वॉल्यूम)2 पृष्ठ संख्या 171 में खतियानी रैयत बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा का नाम गायब कर दिया गया है और इसी पंजी में राम लाल साहू पिता मांडू राम साहू का नाम दर्ज कर दिया गया है, फिर पंजी-2 में लिख दिया गया है, कि पन्ना फटने के कारण दर्ज किया गया है। इसमें भी अस्पष्ट नहीं है कि किस अधिकारी के आदेश अनुसार पंजी-2 में राम लाल साहू का नाम दर्ज किया गया।

5) इतना ही नहीं मूल पंजी वर्तमान भाग (वॉल्यूम)2पृष्ठ संख्या 171 को ऑनलाइन दर्ज किया गया और अस्पष्ट रुप से रामलाल साहू पिता मांडू राम साहू जाति तेली चढ़ा दिया गया और खतियानी रैयत बिगवा मुंडा वल्द कर्मा मुंडा का नाम गायब कर दिया गया, जिसमें मौजा हुजीर खाता-51 प्लॉट नंबर 26, 106, 368 ,369, कुल रकबा 2 एकड़ 9 डिसमिल का ऑनलाइन रसीद राम लाल साहू के नाम से निर्गत किया गया। मजेदार बात यह है कि ऑनलाइन में भी कॉलम में लिखा गया है कि पन्ना फटने के कारण और जिस कॉलम में केस नंबर दर्ज होता है वह कॉलम परिवर्तन के लिए प्राधिकार दर्ज है।

नोटः कांके अंचल कार्यालय में जाकर मैनुअल पंजी-2 का निरीक्षण किया गया, जांच में पन्ना सही पाया गया, फटा हुआ नही हैः

 

आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को इस मामले में 23 मई 2022 को लिखा गया था पत्रः

आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची के पत्रांक-1427, दिनांक 23/05/2022 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता रांची को समुचित जांच कर जांच प्रतिवेदन मांगा गया था लेकिन समाहर्था रांची द्वारा आज तक किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया गया है। इस संबंध में आज पुन: दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त को आवेदन देकर शीघ्र जांच करवा कर भुक्तभोगी रैयत को न्याय दिलाने का मांग किया गया।

जमीन पर अब भी खतियानी रैयत के वंशजों का है कब्जाः

जानकारी देते चलें कि उपरोक्त जितने लोगों ने भी मौजा हुजीर के खाता नंबर 51 प्लॉट नंबर 26, 106, 368, 369 कुल रकबा 2 एकड़ 9 डिसमिल जमीन में से जमीन खरीदी है उन लोगों का जमीन पर कब्जा नहीं है। कब्जा अब भी खतियानी रैयत के वंशजों का है।

बिरसा मुंडा भ्रष्टाचार निरोधक संगठन की चेतावनीः

बिरसा मुंडा भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष सरफराज अंसारी ने कहा शीघ्र इस मामले में जांच कर समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो झारखंड के सभी 81 विधायकों को इस मामले से अवगत कराकर ये मामला विधानसभा में उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा और जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेंगी।

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