अभियुक्त को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा और 2.50 लाख रुपये का जुर्माना…

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी

अभियुक्त को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा और 2.50 लाख रुपये का जुर्माना…

रांचीः मामा-भांजी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी, इंद्रजीत जयसवाल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो की विधि विशेष अदालत ने अंतिम सांस तक उम्र कैद और 2 लाख 5 हज़ार का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम पीड़िता को दिया जाएगा।

मामला बुंडू थाना क्षेत्र काः

दरअसल मामला बुंडू थाना क्षेत्र का है, जहां अपनी ही चचेरी भांजी के साथ मामा इंद्रजीत साल 2011 से ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता चला आ रहा था, और जब पीड़िता ने ऐसा करने से मना किया तब आरोपी इंद्रजीत ने साल 2015 में बंदूक की नोंक पर दुष्कर्म करते हुए पीड़िता का एमएमएस बना लिया और जब पीड़िता की शादी हो चुकी थी तब उसने पीड़िता के ससुराल वालों को वह एमएमएस भेज कर पीड़िता का तलाक भी करवा दिया, जिसके बाद पीड़िता ने लोक-लाज छोड़ कर वर्ष 2018 में आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था।

2018 में हो चुका था आरोप गठनः

आरोपी पर आरोप गठन 2018 में ही कर दिया गया था, जिसके बाद लगभग डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी इंद्रजीत को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई।

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