मेनहर्ट घोटाले पर विधायक, सरयू राय ने सीएम को निगरानी जांच के लिए लिखा पत्र, हाईकोर्ट दे चुकी है निगरानी जांच की अनुमति….

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रिपोर्ट- बिनोद सोनी…

रांचीः  पूर्व मंत्री सह निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मेनहार्ट घोटाले की जांच निगरानी से करवाने के लिए अनुमति देने की मांग सीएम को पत्र भेज कर की है। इस पत्र में सरयू राय ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि 28 सितंबर 2018 को हाइकोर्ट निगरानी से जांच कराने की अनुमति दे चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन अबतक नही किया गया है।

डब्बल इंजन की रघुवर सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किया थाः

सरयू राय के बतौर मंत्री रहते डबल इंजन की रघुवर सरकार में निगरानी ब्यूरो को कार्रवाई करने के लिए अनुमति नहीं दिया गया था। इसी को आधार बनाकर सरयू राय ने लिखा है कि, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार निगरानी जांच करने की अनुमति जल्द दे। लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नही हो सका है। इसलिए अब फिर से इस मामले पर निगरानी ब्यूरो कार्रवाई करे।

गौरतलब है कि रघुवर दास जिस वक्त नगर विकास मंत्री थें, उस वक्त मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में अनियमितता का मामला सामने आया था। इसके बाद इसकी प्रारंभिक जांच निगरानी ब्यूरो के तत्कालीन आइजी एमवी राव ने की थी। उन्होंने 22 सितंबर 2010 से लेकर 28 मार्च 2011 के बीच निगरानी आयुक्त से कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उस समय की निगरानी आयुक्त, राजबाला वर्मा ने इसके लिए परमिशन नहीं दी थी.

मुकदमा संख्या WP(PIL)No 2241/2016 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 सितंबर, 2018 को पारित आदेश निम्नवत है:

We are taking up this writ petition in spite of defects as this matter is pending for quite some time. The writ petitioner has approached this court with various complaints but the grievances, which survives now, is that in spite of preliminary enquiry by the Vigilance Bureau, the State is not granting sanction.

Let the concerned authority of the State take a decision on this matter as expeditiously as possible keeping in mind the totality of the circumstances of the case and the investigation so far carried out.

The writ petition stands disposed of in the above terms.

अनुवादः हम इस रिट याचिका को दोषों के बावजूद उठा रहे हैं क्योंकि यह मामला काफी समय से लंबित है। रिट याचिकाकर्ता ने विभिन्न शिकायतों के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब जो शिकायत बची है, वह यह है कि सतर्कता ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच के बावजूद, राज्य मंजूरी नहीं दे रहा है।

बता दें कि राज्य के संबंधित प्राधिकरण ने इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला लेते हुए मामले की परिस्थितियों की समग्रता और अब तक की गई जांच को ध्यान में रखा है। उपरोक्त शर्तों के तहत रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार निगरानी ब्यूरो की जांच पर कारवाई करने की अनुमति शीघ्रातिशीघ्र दे। पर इस आदेश का अनुपालन अभी भी लंबित है। एक ओर डबल इंजन की सरकार में कारवाई करने की अनुमति निगरानी ब्यूरो को नहीं मिली, तो दूसरी ओर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास कह रहे हंै कि इस मामले में क्लिनचीट मिल गया है।

13 सिंतबर, 2010 में मुकदमा संख्या WP(PIL)No 735/2010 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित निर्णय दिया था:

The petitioner may approach the Director General (Vigilance), and in case substance is found his allegation, appropriate step in accordance with law may be taken. With this observation, this petition disposed of.

अनुवादः याचिकाकर्ता महानिदेशक (सतर्कता) से संपर्क कर सकता है, और यदि मामले में आरोप पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कदम उठाया जा सकता है। इस अवलोकन के साथ, इस याचिका का निपटारा कर दिया गया।

तात्कालीन आयुक्त, राजबाला वर्मा से 4 बार जांच की अनुमति मांगने पर भी अनुमति नही दीः

प्रारंभिक जांच के उपरांत निगरानी ब्यूरो के तात्कालीन आरक्षी निरीक्षक, एम. वी. राव. ने 22.09.2010, 04.12.2010, 20.01.2011 और 28.03.2011 द्वारा निगरानी आयुक्त से कारवाई करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन निगरानी आयुक्त श्रीमती राजबाला वर्मा ने अनुमति नहीं दी।

अब इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 28.09.2018 को आया कि सरकार आगे की कारवाई करने की शीघ्रातिशीघ्र अनुमति दे। चूँकि मेनहर्ट नियुक्ति घोटाला के मुख्य किरदार और साजिशकर्ता रघुवर दास ही 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री थें, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी सरकार ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, अनुमति नहीं दिया। शायद इसे ही वे क्लिनचीट मान रहे हैं।

अगर हेमंत सरकार भी निगरानी को जांच का आदेश नही देती है, तो हेमंत सोरेन सरकार भी न्यायालय के अवमानना के दोशी होंगेः

सरयू राय ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि, निगरानी ब्यूरो को उपर्युक्त विषय में कारवाई करने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अब भी लंबित रहेगा तो माना जायेगा कि यह सरकार भी न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रही है। इसके विरूद्ध न्यायालय के अवमानना की कारवाई नियमानुसार की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि इस मामले में निगरानी ब्यूरो को समुचित कारवाई करने का निर्देश दे।

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