कांके अंचलाधिकारी पर न्यायालय के आदेश का अवमानना का आरोप, अंचलाधिकारी ने दूसरे पक्ष को पहुंचाया लाभ…

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रिपोर्ट- वसीम अकरम…

राँचीः कांके अंचलाधिकारी,  दिवाकर प्रसाद द्वेदी पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित, खुर्शीद अंसारी ने इसकी शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन, भूमि सुधार विभाग के सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त, और रांची उपायुक्त से की है।

ये है पुरा मामला…

कांके अंचल अंतर्गत मौजा- बुकरू, खाता संख्या-86 और प्लॉट संख्या 322, कूल रकबा 64 डिसमिल भूमि के दोहरा जमाबंदी का मामला अपर समाहर्ता रांची के न्यायालय में चला। अपर समाहर्ता न्यायालय, रांची ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट रूप से आदेश जारी करते हुवे अंचलाधिकारी कांके को प्रतिवेदन के आलोक में मौजा-बुकरू के खाता संख्या 86, प्लॉट संख्या 322, कूल रकबा 64 डिसमिल भूमि के जमाबंदी जो हबीबुल्लाह अंसारी, पिता शेख शहाबुद्दीन अंसारी के नाम से पंजी-2 के वॉल्यूम नंबर 2/85 में कायम पंजी-2 के वॉल्यूम नंबर V/63 को यथावत रखते हुए आर. एस. एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दर्ज जमाबंदी को विलोपित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश की प्रति अंचलाधिकारी कांके को 2/9/2022 को ही ज्ञापांक संख्या 4396(¡¡) प्रेषित कर दिया गया था। लेकिन कांके अंचलाधिकारी, दिवाकर प्रसाद द्वेदी ने अपर समाहर्त्ता न्यायालय के न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं किया, जो न्यायालय के आदेश का अवमानना है।

पीड़ित पक्ष द्वारा सीएम कार्यालय को लिखा गया पत्र.

अंचलाधिकारी ने ढ़ाई माह तक आदेश पर कार्रवाई ना कर दूसरे पक्ष को पहुंचाया लाभः पीड़ित पक्ष

कांके अंचलाधिकारी पर पीड़ित पक्ष के खुर्शीद अंसारी ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि, अंचालधिकारी के पास जा कर भी शिकायत किया गया, लेकिन ढाई महीने तक अंचल अस्तर से आदेश पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाई नहीं की गई। यूं कहें की जानबुझ कर अंचलाधिकारी ने दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने का काम किया। दूसरा पक्ष आर. एस. एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ढाई माह बाद अपर समाहर्त्ता न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राँची उपायुक्त न्यायालय में 18 नवम्बर 2022 को अपील दायर कर आदेश पर रोक लगवा दिया है, जो वर्तमान में राँची उपायुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है।

कांके अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों को लिखा गया पत्रः

पूरे मामले पर पीड़ित खुर्शीद अंसारी ने न्याय दिलाने की मांग करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भूमि सुधार विभाग झारखंड के सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त, और रांची उपायुक्त से गुहार लगाते हुए पत्र लिखा है कि, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने वाले और न्यायालय के आदेश का अवमानना करने वाले कांके अंचलाधिकारी, दिवाकर प्रसाद द्वेदी और इस अवैध कार्य में संलिप्त अन्य पदाधिकारी और कर्मचारियों पर जांचोपरांच उचित कार्रवाई की जाए।

अपर समाहर्ता न्यायालय के आदेश की कॉपी दिखाते खुर्शीद अंसारी.

इन कारनों से अंचलाधिकारी का नहीं रखा जा सका पक्ष:

इस मामले पर कांके अंचलाधिकारी, दिवाकर प्रसाद द्वेदी का पक्ष लेने के लिए ताजा खबर झारखंड के मुख्य संवाददाता, वसीम अकरम ने उन्हें तीन बार फोन किया, लेकिन अंचलाधिकारी ने फोन रिसिव नहीं किया, जिसके कारन उनका पक्ष नहीं आ सका है।

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