झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, झारखंड सरकार निःशक्त स्वावलंबन योजना का लाभ अविलंब निःशक्तों को दे.

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ब्यूरो रिपोर्ट…

झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, झारखंड सरकार निःशक्त स्वावलंबन योजना का लाभ अविलंब निःशक्तों को दे….

रांचीः सोमवार को शेख अहमद एमेन बनाम झारखंड सरकार के केस की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट में हुई। प्रार्थी एक विकलांग व्यक्ति है और थैलीसीमिया रोग से ग्रसित है। प्रार्थी झारखंड सरकार के द्वारा लागू स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा था। उक्त योजना के तहत विक्लांग व्यक्ति को हर माह 1000 रुपया का वित्तीय लाभ दिया जाता है, लेकिन  विगत नवंबर 2019 से उसे यह लाभ मिलना बंद हो गया है। झारखंड में बहुत सारे विकलांग व्यकि को कई महीनों से उक्त स्कीम का लाभ नही मिलने के कारण राज्य निःशक्तता आयोग द्वारा 23.04.2020 को सरकार को चिट्ठी लिखा गया कि विकलांग व्यक्तियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिले। इसके बाद सरकार ने उक्त चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सारे सहायक निदशक को दिनांक 5.5.2020 को आदेश जारी किया कि वो विकलांग व्यक्तियों के भुगतान को सुनिश्चित करें। इसके बाद भी झारखंड के बहुत सारे विकलांग व्यक्तियों को योजना का लाभ नही मिल पा रहा है।

प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को आज यह आदेश दिया है कि वो प्रार्थी के मामले में जांच करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर योजना के तहत मिलने वाले लाभ का एवम सारे बकाया राशि का भुगतान करें।

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